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Champawat News: ऑफलाइन अमान्य, अब 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा
Sun, 26 Nov 2023 10:21 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sun, 26 Nov 2023 10:21 PM IST
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चंद्रशेखर जोशी
चंपावत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के आवेदन कर चुकीं छात्राओं और नवजात कन्याओं के माता-पिता को उत्तराखंड में अब दूसरी बार आवेदन करना होगा। अब ये आवेदन ऑनलाइन करना होगा और वह भी 30 नवंबर तक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड बोर्ड से इंटर पास कर चुकीं पात्र छात्राओं और छह माह तक की बालिकाओं के अभिभावकों को योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत चंपावत जिले में इस साल इंटर पास करने वाली 1525 पात्र छात्राएं और छह माह तक की 549 बालिकाएं हैं। छात्राओं को 51 हजार और छह माह तक की बालिकाओं को 11 हजार रुपये दिए जाते हैं लेकिन इसके लाभ के लिए अब उन्हें दूसरी बार आवेदन करना पड़ रहा है।
इस साल योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी। लेकिन अब एक सप्ताह पूर्व इन आवेदनों को वापस कर विभाग के पोर्टल (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट एनएएनडीएजीएयूआरएयूके डॉट इन) में ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता कर दी गई है। संवाद
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कन्या के जन्म से संबंधित आवेदन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
कन्या शिशु की पासपोर्ट फोटो, संस्थागत प्रसव का प्रमाणपत्र, जन्म पंजीकरण का प्रमाणपत्र, मातृ शिशु प्रतिरक्षण कार्ड, माता-पिता के हस्ताक्षर, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, राशनकार्ड की प्रति, गृह कर या किराये से संबंधित कागजात, बैंक पासबुक की छाया प्रति और एक साल के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति, माता-पिता की ओर से प्रथम या द्वितीय पुत्री से संबंधित शपथ पत्र, तीन बार के बिजली बिल और एक बार के पानी के बिल की प्रति।
इंटर पास बालिका के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
छात्रा की पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर, माता-पिता के हस्ताक्षर, हाईस्कूल का प्रमाणपत्र, इंटर का अंकपत्र-प्रमाणपत्र, छात्रा, माता-पिता का आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, गृहकर या किराये से संबंधित कागजात, परिवार रजिस्टर की नकल।
कोट
2023-24 के लिए नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पहले किए गए ऑफलाइन आवेदन अमान्य कर दिए गए हैं। उनके स्थान पर अब ये आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन करने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन अमान्य होंगे और उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा।
- आरपी बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चंपावत।
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चंपावत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा गौरा योजना के आवेदन कर चुकीं छात्राओं और नवजात कन्याओं के माता-पिता को उत्तराखंड में अब दूसरी बार आवेदन करना होगा। अब ये आवेदन ऑनलाइन करना होगा और वह भी 30 नवंबर तक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।
नंदा गौरा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड बोर्ड से इंटर पास कर चुकीं पात्र छात्राओं और छह माह तक की बालिकाओं के अभिभावकों को योजना का लाभ दिया जाता है। इसके तहत चंपावत जिले में इस साल इंटर पास करने वाली 1525 पात्र छात्राएं और छह माह तक की 549 बालिकाएं हैं। छात्राओं को 51 हजार और छह माह तक की बालिकाओं को 11 हजार रुपये दिए जाते हैं लेकिन इसके लाभ के लिए अब उन्हें दूसरी बार आवेदन करना पड़ रहा है।
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इस साल योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया चली थी। लेकिन अब एक सप्ताह पूर्व इन आवेदनों को वापस कर विभाग के पोर्टल (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट एनएएनडीएजीएयूआरएयूके डॉट इन) में ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता कर दी गई है। संवाद
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कन्या के जन्म से संबंधित आवेदन के लिए जरूरी हैं ये दस्तावेज
कन्या शिशु की पासपोर्ट फोटो, संस्थागत प्रसव का प्रमाणपत्र, जन्म पंजीकरण का प्रमाणपत्र, मातृ शिशु प्रतिरक्षण कार्ड, माता-पिता के हस्ताक्षर, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, राशनकार्ड की प्रति, गृह कर या किराये से संबंधित कागजात, बैंक पासबुक की छाया प्रति और एक साल के बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति, माता-पिता की ओर से प्रथम या द्वितीय पुत्री से संबंधित शपथ पत्र, तीन बार के बिजली बिल और एक बार के पानी के बिल की प्रति।
इंटर पास बालिका के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
छात्रा की पासपोर्ट फोटो, हस्ताक्षर, माता-पिता के हस्ताक्षर, हाईस्कूल का प्रमाणपत्र, इंटर का अंकपत्र-प्रमाणपत्र, छात्रा, माता-पिता का आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्थाई निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, गृहकर या किराये से संबंधित कागजात, परिवार रजिस्टर की नकल।
कोट
2023-24 के लिए नंदा गौरा योजना के अंतर्गत पहले किए गए ऑफलाइन आवेदन अमान्य कर दिए गए हैं। उनके स्थान पर अब ये आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन करने होंगे। निर्धारित तिथि के बाद किए जाने वाले ऑनलाइन आवेदन अमान्य होंगे और उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा।
- आरपी बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चंपावत।