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नामांकन के दिन आचार संहिता के पालन की शपथ लेनी होगी

Mon, 02 Jan 2017 11:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत। Updated Mon, 02 Jan 2017 11:15 PM IST
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Nomination day will pledge to follow a code of conduct
चुनाव बैठक - फोटो : अमर उजाला
 विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। सोमवार को जिला सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की दो दिनी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने कहा कि निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता झलकनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर मतदान प्रक्रिया तक की जानकारी दी। कहा नामांकन के दिन प्रत्याशी को आदर्श आचार संहिता प्रक्रिया और आयोग के आदेशों को मानने की शपथ भी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष लेनी होगी।
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डीएम ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने की दशा में रिटर्निंग आफिसर को निरस्त करने का स्पष्ट आधार भी देना होगा। सामान्य प्रत्याशी के लिए 10 हजार तथा अनुसूचित जाति, जनजाति प्रत्याशी के  लिए 5 हजार की जमानत धनराशि भी निर्देशन पत्र जमा करते समय जमा करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के प्रस्तावक संबंधित विधानसभा का होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजीकृत राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी एक तथा अपंजीकृत प्रत्याशी को 10 प्रस्तावकों का समर्थन नामांकन पत्र में होना चाहिए तथा प्रस्तावक का नाम उसी विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।  प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर एडीएम हेमंत वर्मा, सीडीओ एचजी भट्ट, एसडीएम टनकपुर अनिल चन्याल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एमसी जोशी, तहसीलदार नीलू चावला, पूनम पंत आदि थे।
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