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Champawat News: एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को मिली जमानत
Mon, 20 Apr 2026 12:47 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Mon, 20 Apr 2026 12:47 AM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिया।
15 मार्च 2026 को थाना बनबसा क्षेत्र में नींबूखेड़ा औपाटा भीमदत्त जिला कंचनपुर नेपाल निवासी प्रकाश भंडारी (30) छह ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब उसके खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/27/60 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया था। तब से वह जेल में था। शनिवार को आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दी गई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
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15 मार्च 2026 को थाना बनबसा क्षेत्र में नींबूखेड़ा औपाटा भीमदत्त जिला कंचनपुर नेपाल निवासी प्रकाश भंडारी (30) छह ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब उसके खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/27/60 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया था। तब से वह जेल में था। शनिवार को आरोपी की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दी गई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
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