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Champawat News: खाद्य सुरक्षा के तहत पंजीकरण और लाइसेंस बनाना जरूरी

Wed, 25 Oct 2023 11:03 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Wed, 25 Oct 2023 11:03 PM IST
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It is necessary to make registration and license under food safety.
चंपावत में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक लेते डीएम नवनीत पांडे। स्रोत:सूचना विभाग
चंपावत। सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार के लिए गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक बुधवार को डीएम नवनीत पांडे की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने जिला अभिहीत अधिकारी से कहा कि सभी विद्यालयों में जहां भी मध्याह्न भोजन बनता है।
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विभिन्न संस्थानों, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस की मैस, समस्त सस्ता गल्ला दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों, ढाबों, ठेलों सहित इस प्रकार के प्रतिष्ठानों आदि में जहांं-जहां भोजन बनता हैं, उन सभी का एक माह में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पंजीकरण कराना और उनके खाद्य लाइसेंस बनाना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को 15 दिन के भीतर सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की दुकानों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमओ डॉ.केके अग्रवाल, सीओ विवेक कुटियाल, जिला अभिहीत अधिकारी अनिल मिश्रा, महाप्रबंधक उद्योग दीपक मुरारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट, समिति के सदस्य आरके जोशी आदि उपस्थित रहे। संवाद
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