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शराब पीकर पिकप दौड़ाई, दो कारों को ठोका
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
Updated Thu, 26 Oct 2017 10:51 PM IST
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चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग में पलटी पिकअप।
- फोटो : अमर उजाला
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बेकाबू पिकप ने बीती रात करीब नौ बजे दो खड़ी कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद अनियंत्रित पिकप डिवाइडर से टकराकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। पिकप में सवार चालक के अलावा दो अन्य लोगों को मामूली चोट आई। पुलिस ने वाहन में सवार तीनों लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें तीनों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने सभी का 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान कर दिया।
बीते बुधवार की रात खटीमा से शटरिंग का सामान लेकर पिकप (यूके 05 सीए 0147) तल्ली मांदली की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि तल्ली मांदली में पहुंचने से करीब 40 मीटर पहले ही पिकप अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी ममता जोशी की कार (यूके 04 डब्ल्यू/0496) को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ममता की कार का पिछला शीशा और दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया।
इसके बाद पिकप ने हरिविनोद पंत की कार (यूके 03/9229) को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। दोनों कारों को टक्कर मारने के बाद करीब 10 मीटर आगे डिवाइडर से टकराकर पिकप सड़क पर ही पलट गई। तेज आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और चालक कृष्णानंद पुत्र सदानंद भट्ट निवासी बजौन, राजेंद्र सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी तल्ली मादली और विनोद सिंह पुत्र उमेद सिंह निवासी तल्ली मांदली को दुर्घटनाग्रस्त जीप से बाहर निकाला।
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मौके पर पहुंचे बाजार पुलिस के दरोगा सोनू सिंह ने तीनों का जिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया। प्रभारी कोतवाल आरएस डांगी ने बताया कि तीनों के नशे में होने की पुष्टि हुई है। तीनों का 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान काट 250-250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
शराब की पुष्टि के बावजूद मामूली कार्रवाई
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का पुलिस दावा करती है, लेकिन बुधवार रात हुए हादसे में चालक शराब पीकर बेखौफ पिकप चला रहा था। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद भी चालक के खिलाफ मामूली कार्रवाई कर उसे छोड़ने से पुलिस के दावे और उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। जबकि, ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की जाती है।
वहीं, सड़क पर पलटे पिकप में चार लोग सवार थे या तीन इस पर भी संशय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिकप में चालक सहित चार लोग सवार थे। बताया जाता है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही चौथा सवार दुर्घटना स्थल से खिसक लिया।
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बीते बुधवार की रात खटीमा से शटरिंग का सामान लेकर पिकप (यूके 05 सीए 0147) तल्ली मांदली की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि तल्ली मांदली में पहुंचने से करीब 40 मीटर पहले ही पिकप अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी ममता जोशी की कार (यूके 04 डब्ल्यू/0496) को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ममता की कार का पिछला शीशा और दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया।
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इसके बाद पिकप ने हरिविनोद पंत की कार (यूके 03/9229) को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। दोनों कारों को टक्कर मारने के बाद करीब 10 मीटर आगे डिवाइडर से टकराकर पिकप सड़क पर ही पलट गई। तेज आवाज सुनकर लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और चालक कृष्णानंद पुत्र सदानंद भट्ट निवासी बजौन, राजेंद्र सिंह पुत्र ध्यान सिंह निवासी तल्ली मादली और विनोद सिंह पुत्र उमेद सिंह निवासी तल्ली मांदली को दुर्घटनाग्रस्त जीप से बाहर निकाला।
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मौके पर पहुंचे बाजार पुलिस के दरोगा सोनू सिंह ने तीनों का जिला अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया। प्रभारी कोतवाल आरएस डांगी ने बताया कि तीनों के नशे में होने की पुष्टि हुई है। तीनों का 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान काट 250-250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
शराब की पुष्टि के बावजूद मामूली कार्रवाई
शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का पुलिस दावा करती है, लेकिन बुधवार रात हुए हादसे में चालक शराब पीकर बेखौफ पिकप चला रहा था। मेडिकल में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद भी चालक के खिलाफ मामूली कार्रवाई कर उसे छोड़ने से पुलिस के दावे और उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। जबकि, ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी की जाती है।
वहीं, सड़क पर पलटे पिकप में चार लोग सवार थे या तीन इस पर भी संशय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिकप में चालक सहित चार लोग सवार थे। बताया जाता है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही चौथा सवार दुर्घटना स्थल से खिसक लिया।