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एसबीआई एटीएम तोड़ने के आरोपी दोषमुक्त
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
Updated Mon, 11 Apr 2016 10:13 PM IST
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कोर्ट का आदेश
- फोटो : अमर उजाला
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दो साल पहले स्टेट बैंक के एटीएम को तोड़ने के आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
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बता दें कि वर्ष 2014 मेें 28 अप्रैल की रात चोरों ने स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा के समीप लगे एटीएम को तोड़ कर उसमें रखे रुपये चुराने की कोशिश की थी।
चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन उसमें रखे रुपये चुराने में वे नाकाम रहे थे। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक डी रवि कुमार ने कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छानबीन में जुटी पुलिस ने घटना के दो दिन बाद घटना स्थल के समीप नाली से एटीएम तोड़ने में प्रयुक्त किया गया लोहे का सब्बल भी बरामद किया था।
एटीएम मशीन में लगे सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर पुलिस ने चौसाना पिथौरागढ़ निवासी गोविंद सिंह और वार्ड संख्या 7 खटीमा निवासी दलजीत सिंह को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया था। दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 457, 380 व 411 के तहत जेल भेजा था। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश पांडेय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने का बाद दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। आरोपियों के पक्ष की पैरवी अधिवक्ता विजय शुक्ला ने की।
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