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चरस तस्कर को दस साल की सजा
ब्यूराे/अमर उजाला, चंपावत
Updated Fri, 20 May 2016 10:38 PM IST
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चरस तस्कर को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय ने सजा के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।आरोपी से पुलिस को करीब तीन साल पहले 4 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
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12 मार्च 2013 को पुलिस उप निरीक्षक लाल सिंह बोरा ने गश्त के दौरान श्रीरीठा साहिब के पास एक व्यक्ति से चरस बरामद की। पुलिस के मुताबिक दुर्गादत्त भट्ट पुत्र कृष्णानंद भट्ट निवासी दुगाड़ी, खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर के पास से चार थैलियों में कुल 4 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने श्रीरीठा साहिब थाने में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18/20 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया।
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बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलील और दूसरे साक्ष्यों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश/जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने आरोपी दुर्गादत्त भट्ट को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं दिए जाने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी। दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से एसके खर्कवाल ने पैरवी की।
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