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तफ्तीश में हटाए आरोपियों को सम्मन जारी करने के आदेश
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टनकपुर (चंपावत)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने मारपीट, अभद्र भाषा का उपयोग करने और जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में पुलिस की तफ्तीश में हटाए गए तीन लोगों को फिर से आरोपी बनाने के आदेश दिए हैं। साथ ही तफ्तीश में हटाए गए इन तीनों आरोपियों को समन जारी करने को कहा है।
आमबाग निवासी अशोक चंद ने पुलिस को दी तहरीर में गांव के ही अभिषेक चंद, धनी चंद और कंचन सिंह और अन्य के खिलाफ तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने अभिषेक चंद, धनी चंद और कंचन सिंह का नाम हटा दिया था। इस पर वादी अशोक चंद तथा अभियोजन पक्ष ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर पुलिस पर इन तीनों आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया।
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वादी की गवाही और अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार ने अभिषेक चंद, धनी चंद और कंचन सिंह को भी समन जारी करने के आदेश दिए हैं।
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आमबाग निवासी अशोक चंद ने पुलिस को दी तहरीर में गांव के ही अभिषेक चंद, धनी चंद और कंचन सिंह और अन्य के खिलाफ तोड़फोड़, मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था।
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मामले की तफ्तीश के बाद पुलिस ने अभिषेक चंद, धनी चंद और कंचन सिंह का नाम हटा दिया था। इस पर वादी अशोक चंद तथा अभियोजन पक्ष ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर पुलिस पर इन तीनों आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया।
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वादी की गवाही और अभियोजन पक्ष के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार ने अभिषेक चंद, धनी चंद और कंचन सिंह को भी समन जारी करने के आदेश दिए हैं।