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Champawat News: शराब पिलाने वाले दोषी को पांच हजार अर्थदंड की सजा

Fri, 22 Nov 2024 11:13 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Fri, 22 Nov 2024 11:13 PM IST
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Court news in district.
चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ढाबे पर शराब पिलाने और बचने के दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही निर्णय के दिन न्यायालय की सुनवाई चलने तक अभियुक्त को खड़ा रहने की भी सजा मिली। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी की अदालत ने आबकारी एक्ट में आरोपी बृजेश सिंह निवासी ग्राम चौड़ाढेक को दोषी ठहराते हुए पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जनवरी 2023 में दोषी बृजेश सिंह को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा था। उसके ढाबे से 48 पव्वे शराब मिली थी। लोहाघाट थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मामला कोर्ट में चला। संवाद
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