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Champawat News: एनडीपीएस के दोषी को पांच साल का कठिन कारावास
Fri, 06 Sep 2024 11:14 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Fri, 06 Sep 2024 11:14 PM IST
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने 2018 में एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषी धर्मवीर गंगवार निवासी ग्राम गौंछ, पोस्ट गालुइया जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश को दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पुलिस ने 2018 में लोहाघाट क्षेत्र में मायावती तिराहे पर चेकिंग के दौरान 700 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। संवाद
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