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मलबा सीधे खाई में डालने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2020 10:18 PM IST
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Case on company for dumping debris, fined 15 thousand
लोहाघाट (चंपावत)। टनकपुर-पिथौरागढ़ बारहमासी सड़क कटिंग का मलबा सीधे खाई में डालने पर वन विभाग सख्त हो गया है। वन विभाग ने कार्यदायी कंपनी के विरुद्ध पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। साथ ही सरयू नदी में अवैध खनन के प्रयास में 32 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।
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काली कुमाऊं रेंज के वन क्षेत्राधिकारी हेम चंद्र गहतोड़ी ने बताया कि आरजीबीईएल कंपनी की ओर से भारतोली और बसान के पास सड़क कटिंग का सारा मलबा खाई में डालकर वन संपदा को क्षति पहुंचाई जा रही है। कंपनी को बार-बार चेतावनी देने के बावजूद उसकी मनमानी बंद नहीं हो रही। इसके चलते आरजीबीईएल कंपनी के विरुद्ध वन अपराध दर्ज करने के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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रेंजर गहतोड़ी ने बताया कि घाट-बेट्टा मार्ग पर सरयू नदी से लगे क्षेत्र में अवैध खनन के प्रयास में उमेद सिंह से 32 हजार रुपये जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मिरतोली गांव की सीमा में स्थित आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए साल के सूखे पेड़ की जांच की जा रही है
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