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Champawat News: कार चालक को एक माह की सजा, 51 हजार का जुर्माना
Tue, 18 Jul 2023 10:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Tue, 18 Jul 2023 10:51 PM IST
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चंपावत। कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत मामले में जिला न्यायालय ने कार चालक की अपील खारिज करते हुए दोष सिद्ध किया है। सजा की अवधि कम करने का आदेश देने के साथ ही अर्थदंड की राशि तीन हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई है।
बाइक से बनबसा से अपनी चाय की दुकान बंद कर घर जा रहे राहुल वाल्मीकि को 20 सितंबर 2019 को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी थी। जख्मी राहुल की इलाज के दौरान 24 सितंबर 2019 को मौत हो गई थी। मृतक की मां उर्मिला देवी की तहरीर पर बनबसा थाने में डीडीहाट निवासी कार चालक भगत राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई के बाद टनकपुर जूनियर डिविजन के सिविल जज रजनीश मोहन ने 23 अक्तूबर 2021 को आदेश सुनाते हुए एक साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की गई। जिला जज कहकशा खान ने अपील को खारिज कर दिया। अलबत्ता सजा को कम कर एक माह कर दिया गया। वहीं जुर्माने की रकम तीन हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बाइक से बनबसा से अपनी चाय की दुकान बंद कर घर जा रहे राहुल वाल्मीकि को 20 सितंबर 2019 को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी थी। जख्मी राहुल की इलाज के दौरान 24 सितंबर 2019 को मौत हो गई थी। मृतक की मां उर्मिला देवी की तहरीर पर बनबसा थाने में डीडीहाट निवासी कार चालक भगत राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई के बाद टनकपुर जूनियर डिविजन के सिविल जज रजनीश मोहन ने 23 अक्तूबर 2021 को आदेश सुनाते हुए एक साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
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फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की गई। जिला जज कहकशा खान ने अपील को खारिज कर दिया। अलबत्ता सजा को कम कर एक माह कर दिया गया। वहीं जुर्माने की रकम तीन हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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