फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   Car driver sentenced to one month, fined 51 thousand

Champawat News: कार चालक को एक माह की सजा, 51 हजार का जुर्माना

Tue, 18 Jul 2023 10:51 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Tue, 18 Jul 2023 10:51 PM IST
विज्ञापन
Car driver sentenced to one month, fined 51 thousand
चंपावत। कार की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत मामले में जिला न्यायालय ने कार चालक की अपील खारिज करते हुए दोष सिद्ध किया है। सजा की अवधि कम करने का आदेश देने के साथ ही अर्थदंड की राशि तीन हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की गई है।
विज्ञापन

बाइक से बनबसा से अपनी चाय की दुकान बंद कर घर जा रहे राहुल वाल्मीकि को 20 सितंबर 2019 को विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी थी। जख्मी राहुल की इलाज के दौरान 24 सितंबर 2019 को मौत हो गई थी। मृतक की मां उर्मिला देवी की तहरीर पर बनबसा थाने में डीडीहाट निवासी कार चालक भगत राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मामले की सुनवाई के बाद टनकपुर जूनियर डिविजन के सिविल जज रजनीश मोहन ने 23 अक्तूबर 2021 को आदेश सुनाते हुए एक साल की सजा और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
विज्ञापन

फैसले के खिलाफ जिला न्यायालय में अपील की गई। जिला जज कहकशा खान ने अपील को खारिज कर दिया। अलबत्ता सजा को कम कर एक माह कर दिया गया। वहीं जुर्माने की रकम तीन हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये कर दी गई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed