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Champawat News: आत्महत्या के मामले में आरोपी पति दोषी, विभिन्न धाराओं में सजा
Wed, 12 Jun 2024 10:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Wed, 12 Jun 2024 10:59 PM IST
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चंपावत। जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज संगल ने आत्महत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पति को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना लगाया है।
जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2017 के पंचेश्वर थाना क्षेत्र में एक मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध किया है। अदालत ने अभियुक्त पति भुवन चंद्र सनवाल को पत्नी निर्मला को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 306 में पांच वर्ष, 498ए में दो वर्ष और 3/4डीपी एक्ट में दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर इन धाराओं में तीन और एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
वर्ष 2017 में वादी मोहन कांडपाल ने अल्मोड़ा जिले के जैंती तहसील में तहरीर देकर कहा था कि वर्ष 2010 में उन्होंने अपनी बेटी निर्मला का विवाह रीठा साहिब के धरसो निवासी भुवन चंद्र सनवाल से किया था। ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे। उन्होंने 13 अक्तूबर 2017 को बेटी के पति भुवन, भुवन के पिता नारायण और चाचा-चाची पर जहर देकर निर्मला को मारने का आरोप लगाया लेकिन पुलिस जांच में पति भुवन के अलावा अन्य किसी की भूमिका नहीं पाई गई। साथ ही पुलिस ने जांच में पाया कि भुवन के उकसाने पर ही निर्मला ने आत्महत्या की थी। इस कारण पुलिस ने अदालत में भुवन चंद्र सनवाल को ही आरोपी बनाया था। संवाद
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जिला और विशेष सत्र न्यायाधीश ने वर्ष 2017 के पंचेश्वर थाना क्षेत्र में एक मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध किया है। अदालत ने अभियुक्त पति भुवन चंद्र सनवाल को पत्नी निर्मला को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 306 में पांच वर्ष, 498ए में दो वर्ष और 3/4डीपी एक्ट में दो वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 22 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर इन धाराओं में तीन और एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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वर्ष 2017 में वादी मोहन कांडपाल ने अल्मोड़ा जिले के जैंती तहसील में तहरीर देकर कहा था कि वर्ष 2010 में उन्होंने अपनी बेटी निर्मला का विवाह रीठा साहिब के धरसो निवासी भुवन चंद्र सनवाल से किया था। ससुराल वाले उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते थे। उन्होंने 13 अक्तूबर 2017 को बेटी के पति भुवन, भुवन के पिता नारायण और चाचा-चाची पर जहर देकर निर्मला को मारने का आरोप लगाया लेकिन पुलिस जांच में पति भुवन के अलावा अन्य किसी की भूमिका नहीं पाई गई। साथ ही पुलिस ने जांच में पाया कि भुवन के उकसाने पर ही निर्मला ने आत्महत्या की थी। इस कारण पुलिस ने अदालत में भुवन चंद्र सनवाल को ही आरोपी बनाया था। संवाद
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