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लोक सूचनाधिरी को कारण बताओ नोटिस जारी
Updated Sat, 22 Sep 2018 10:56 PM IST
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बनबसा (चंपावत)। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत बनबसा के एक व्यक्ति को जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाई ने लोक सूचनाधिकारी चंपावत के बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
देहरादून में शुक्रवार को हुई अपील में 15 दिन में जानकारी नहीं देने पर 250 रुपये रोजाना की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। दूसरी अपील की तिथि 18 अक्तूबर रखी गई है। बनबसा के एएस धुंता ने 27 दिसंबर 2017 को ग्राम पंचायत फागपुर में हुए शौचालय निर्माण से संबंधित दस बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
धुंता का कहना था कि तीन अप्रैल को दिए गए जवाबों का उनके सवालों से कोई संबंध नहीं था। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचनाधिकारी से दूसरी अपील में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
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देहरादून में शुक्रवार को हुई अपील में 15 दिन में जानकारी नहीं देने पर 250 रुपये रोजाना की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। दूसरी अपील की तिथि 18 अक्तूबर रखी गई है। बनबसा के एएस धुंता ने 27 दिसंबर 2017 को ग्राम पंचायत फागपुर में हुए शौचालय निर्माण से संबंधित दस बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
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धुंता का कहना था कि तीन अप्रैल को दिए गए जवाबों का उनके सवालों से कोई संबंध नहीं था। इस पर राज्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचनाधिकारी से दूसरी अपील में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।
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