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निजी वाहनों पर से हटाए जाएंगे बैनर और नेमप्लेट
Updated Wed, 02 May 2018 11:08 PM IST
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चंपावत। निजी वाहनों से विभागीय पट्टिकाओं, सामाजिक, धार्मिक संगठन, संस्था आदि के पदनाम, नेमप्लेट हटाने के लिए 15 मई तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए हैं।
एडीजी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निजी वाहनों से नेमप्लेट, मुहर, चिह्न आदि का अनधिकृत प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के उल्लंघन के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय है।
एडीजी लॉ एंड आर्डर ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए अनधिकृत नेमप्लेट, चिह्न आदि उतरवाकर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से इस मामले की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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एडीजी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि निजी वाहनों से नेमप्लेट, मुहर, चिह्न आदि का अनधिकृत प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के उल्लंघन के साथ-साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दंडनीय है।
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एडीजी लॉ एंड आर्डर ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए अनधिकृत नेमप्लेट, चिह्न आदि उतरवाकर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी जिलों के एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से इस मामले की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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