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Champawat News: सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 31 लाख की ठगी
Sat, 04 Oct 2025 10:34 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
Updated Sat, 04 Oct 2025 10:34 PM IST
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लोहाघाट (चंपावत)। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से 31 लाख रुपये लेकर नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया था। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी शिक्षक सहित तीन लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
लोहाघाट थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि डाक बंगला निवासी मोहित पांडेय पुत्र हरीश चंद्र पांडेय ने थाने में तहरीर सौंपी। इसमें कहा गया है कि फरवरी 2024 से बीते जुलाई तक शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला निवासी कोलीढेक लोहाघाट, विजय भट्ट निवासी देहरादून और कविंद्र सिंह उर्फ मायाराम सोनी निवासी अज्ञात ने उसे सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 31 लाख रुपये लिए।
पीड़ित ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इस पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपी। थाना निरीक्षक ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट पुलिस थाने में धोखाधड़ी, कूटरचित प्रमाणपत्र देने के आरोप में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2021 में भी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोप में उक्त शिक्षक पर कार्रवाई हुई थी। मामले की जांच एसएसआई भुवन चंद्र आर्य को सौंपी गई है। सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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लोहाघाट थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि डाक बंगला निवासी मोहित पांडेय पुत्र हरीश चंद्र पांडेय ने थाने में तहरीर सौंपी। इसमें कहा गया है कि फरवरी 2024 से बीते जुलाई तक शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला निवासी कोलीढेक लोहाघाट, विजय भट्ट निवासी देहरादून और कविंद्र सिंह उर्फ मायाराम सोनी निवासी अज्ञात ने उसे सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 31 लाख रुपये लिए।
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पीड़ित ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। इस पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर सौंपी। थाना निरीक्षक ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट पुलिस थाने में धोखाधड़ी, कूटरचित प्रमाणपत्र देने के आरोप में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 व 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना निरीक्षक ने बताया कि वर्ष 2021 में भी भर्ती परीक्षा में नकल कराने के आरोप में उक्त शिक्षक पर कार्रवाई हुई थी। मामले की जांच एसएसआई भुवन चंद्र आर्य को सौंपी गई है। सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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