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चाकू से हमले के आरोपी को एक साल की सजा
Updated Thu, 06 Dec 2018 10:40 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। चाकू से हमले के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने एक साल साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आरोप है कि चार माह पहले 12 जून की रात शहर के घसियारा मंडी कॉलोनी में नवीन कुमार के साथ कॉलोनी में रहने वाले राहुल कश्यप ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में घायल युवक की मां निर्मला देवी ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 504 एवं 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गढ़कोटी ने पैरवी की।
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आरोप है कि चार माह पहले 12 जून की रात शहर के घसियारा मंडी कॉलोनी में नवीन कुमार के साथ कॉलोनी में रहने वाले राहुल कश्यप ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में घायल युवक की मां निर्मला देवी ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 504 एवं 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गढ़कोटी ने पैरवी की।
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