फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Champawat News ›   चाकू से हमले के आरोपी को एक साल की सजा

चाकू से हमले के आरोपी को एक साल की सजा

Thu, 06 Dec 2018 10:40 PM IST
Updated Thu, 06 Dec 2018 10:40 PM IST
विज्ञापन
चाकू से हमले के आरोपी को एक साल की सजा
टनकपुर (चंपावत)। चाकू से हमले के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने एक साल साधारण कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


आरोप है कि चार माह पहले 12 जून की रात शहर के घसियारा मंडी कॉलोनी में नवीन कुमार के साथ कॉलोनी में रहने वाले राहुल कश्यप ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में घायल युवक की मां निर्मला देवी ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 324, 504 एवं 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गढ़कोटी ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed