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सच होगा अपने घर का सपना

Tue, 25 Jul 2017 11:22 PM IST
Updated Tue, 25 Jul 2017 11:22 PM IST
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सच होगा अपने घर का सपना
चंपावत। शहरी क्षेत्र में किराए अथवा दूसरों के मकानों में रह रहे नागरिकों को खुद का मकान बनाने के लिए मदद मिलेगी। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है। इसे शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास (शहरी) योजना नाम दिया गया है। इसके तहत वर्ष 17 जून 2015 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी आवासहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को 25 जुलाई तक आयोजित आवास मांग सर्वेक्षण में अपना नाम संबंधित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया निशुल्क होगी।
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पालिका के ईओ अभिनव कुमार ने बताया कि योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में निजी सहभागिता के आधार पर विकसित मलिन बस्ती आवास के लिए एक लाख रुपये का अनुदान दिलाया जाएगा। ऋण आधारित अनुदान ब्याज सब्सिडी प्रोत्साहन लाभ के तहत नया आवास निर्माण, खरीदने, कमरे बढ़ाने के लिए छह लाख रुपये का ऋण अधिकतम 20 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें 6.5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान सब्सिडी के रूप में मिलेगा। योजना में लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए स्वयं के मालिकाना हक की भूमि पर नया आवास बनाने अथवा मकान को बढ़ाने के लिए भी दो लाख रुपये तक का अनुदान दिलाया जाएगा। आवास मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से बने आवास परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम में होना चाहिए। जिस परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो तो आवास परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से मिलेगा।
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शहरी क्षेत्र में सबको आवास की परिकल्पना जल्द पूरी होगी
प्रधानमंत्री आवास योजना अपने घर की मुराद पूरी करेगी
आवासहीनों को 25 जुलाई तक निकायों में आवेदन करना होगा
आवास निर्माण के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

आवास मांग सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए यह अभिलेख लगाने होंगे
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति।
- 17 जून 2015 से पूर्व शहर में रहने का प्रमाण पत्र।
- बचत बैंक खाते का विवरण।
- दस रुपये के स्टांप पेपर पर संपूर्ण भारत में कही भी स्वयं का पक्का आवास न होने संबंधी शपथ पत्र।
- वैध आय प्रमाण पत्र अथवा दस रुपये के स्टांप पेपर में स्वघोषित आय।
- जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड की छाया प्रति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- भूमि, मकान स्वामित्व संबंधी कागजात की छायाप्रति।

पीएम आवास योजना में परिवार की परिभाषा
चंपावत। राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के सिटी मैनेजर महेश चौहान के अनुसार पीएम आवास योजना के अनुसार लाभार्थी परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे शामिल होंगे जबकि आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्य को वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना अलग परिवार के रूप में माना जाएगा।
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सरकारी टीमें आवास सर्वेक्षण में जुटीं
चंपावत। जिला मुख्यालय में पीएम आवास योजना को लेकर नागरिकों में खासा उत्साह है। नगरपालिका कार्यालय में हर रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आवेदन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन की ओर से नगरपालिका क्षेत्र में आवासों के सर्वेक्षण अभियान में कई सरकारी टीमों को लगाया गया है।
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