{"_id":"5a3fe8364f1c1b0d698c4021","slug":"141514137654-champawat-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"तेजाबी हमले के खिलाफ कानूनी प्रावधान बताए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
तेजाबी हमले के खिलाफ कानूनी प्रावधान बताए
Updated Sun, 24 Dec 2017 11:17 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
चंपावत/रीठा साहिब। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अंतर्गत क्वैराला घाटी के अर्द्ध विधिक स्वयंसेवक (पीएलवी) डॉ.प्रकाश चंद्र जोशी शूल ने ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जानकारी दी। तेजाब हमले के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अलावा सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा कानून आदि की जानकारी दी।
कार्यक्रम में अमरनाथ नरियाल, चंद्रशेखर, भुवनेश चंद्र, सतीश चंद्र, नाथ सिंह, पंकज सिंह, महेश चंद्र आदि मौजूद थे। लधिया घाटी के बिनवालगांव राजकीय इंटर कॉलेज में पीएलवी हयात राम आर्य ने तेजाबी हमले से बचाव के कानूनी उपायों के अलावा यातायात सुरक्षा की जानकारी दी। इस मौके पर नि:शुल्क कानूनी साहित्य भी वितरित किया गया।
कार्यक्रम में अमरनाथ नरियाल, चंद्रशेखर, भुवनेश चंद्र, सतीश चंद्र, नाथ सिंह, पंकज सिंह, महेश चंद्र आदि मौजूद थे। लधिया घाटी के बिनवालगांव राजकीय इंटर कॉलेज में पीएलवी हयात राम आर्य ने तेजाबी हमले से बचाव के कानूनी उपायों के अलावा यातायात सुरक्षा की जानकारी दी। इस मौके पर नि:शुल्क कानूनी साहित्य भी वितरित किया गया।
विज्ञापन