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स्कूलों में तय करें वाहनों की पार्किग का स्थान
Updated Mon, 15 Jan 2018 11:13 PM IST
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चंपावत।
सीईओ आरसी पुरोहित ने सभी बीईओ, प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना के तहत यातायात नियमों के पालन के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जो छात्र-छात्राएं दोपहिया वाहन का प्रयोग कर स्कूल आते हैं, उनके वाहन लाइसेंस, हेलमेट, वाहन की स्पीड आदि की स्कूल स्तर पर जांच करने को कहा गया है। यदि कोई छात्र-छात्रा यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ स्कूल स्तर पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सभी स्कूलों में वाहनों की पार्किंग का स्थान तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सीईओ का कहना है कि यदि वाहन से यात्रा करने वाले छात्र यदि पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, पानी की बोतल रंगीन होनी चाहिए। यातायात के दौरान खाने की सामग्री का प्रयोग करते समय स्वच्छता का ध्यान रखने को भी निर्देशित किया गया है। यदि किसी छात्र-छात्रा की ओर से यातायात के नियमों, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जबकि अशासकीय स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाएगी।
सीईओ आरसी पुरोहित ने सभी बीईओ, प्रधानाचार्यों को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना के तहत यातायात नियमों के पालन के निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि जो छात्र-छात्राएं दोपहिया वाहन का प्रयोग कर स्कूल आते हैं, उनके वाहन लाइसेंस, हेलमेट, वाहन की स्पीड आदि की स्कूल स्तर पर जांच करने को कहा गया है। यदि कोई छात्र-छात्रा यातायात के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ स्कूल स्तर पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। सभी स्कूलों में वाहनों की पार्किंग का स्थान तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
सीईओ का कहना है कि यदि वाहन से यात्रा करने वाले छात्र यदि पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, पानी की बोतल रंगीन होनी चाहिए। यातायात के दौरान खाने की सामग्री का प्रयोग करते समय स्वच्छता का ध्यान रखने को भी निर्देशित किया गया है। यदि किसी छात्र-छात्रा की ओर से यातायात के नियमों, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल ने निर्देशों का अनुपालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जबकि अशासकीय स्कूलों की मान्यता समाप्त की जाएगी।
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