{"_id":"5c6d8e52bdec2208d27b211d","slug":"11-60-kg-bones-of-tiger-recovered","type":"story","status":"publish","title_hn":"बाघ की 11.60 किलो हड्डियां बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बाघ की 11.60 किलो हड्डियां बरामद
Wed, 20 Feb 2019 10:58 PM IST
बृजमोहन बृजमोहन
अमर उजाला ब्यूूराे चंपावत
अमर उजाला ब्यूूराे चंपावत
Published by: बृजमोहन बृजमोहन
Updated Wed, 20 Feb 2019 10:58 PM IST
विज्ञापन
बाघ की हड्डियों के साथ पकड़ा गया आरोपी पुलिस, एसओजी और वन विभाग कर्मियों के साथ।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पुलिस की एसओजी टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार कर बाघ की 11.60 किलो हड्डियां बरामद की हैं। बाघ की हड्डियों को बनबसा के रास्ते नेपाल ले जाया जा रहा था। आरोपी और बरामद हड्डियों को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है।
थानाध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार की देर रात में पुलिस और एसओजी की टीम को गुदमी ग्राम सभा स्थित केला फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बनबसा से गढ़ीगोठ की ओर जाता दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उससे बाघ की 11.60 किलो हड्डियां बरामद हुईं। पकड़ा गया आरोपी रईस अहमद सितारगंज में जामा मस्जिद वार्ड संख्या पांच का निवासी है। बरामद हड्डियां उसे जौलासाल हंसपुर खत्ता थाना चोरगलिया (नैनीताल) निवासी निक्का वन गुर्जर ने लाकर दीं थीं। रईस अहमद के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2/9/39/50/51 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पूर्वी तराई वन प्रभाग खटीमा के एसडीओ बाबू लाल ने बताया कि रईस की निशानदेही पर विभाग ने अमरखेड़ा चोरगलिया जिला नैनीताल निवासी सुलेमान एवं मोहम्मद कादिर पुत्र गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2/9/39/50/51 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुलेमान और मोहम्मद कादिर चचेरे भाई हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद की गईं हड्डियों को जांच के लिए देहरादून स्थित प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
विज्ञापन
..
पहले भी पकड़े जा चुके हैं वन्य जीवों की अंगों की तस्करी के मामले
बनबसा(चंपावत)। बनबसा पुलिस पहले भी वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2017 को 8.3 किलो बाघ की हड्डियां और एक बाघ की खाल के साथ यूपी लखीमपुर निवासी राजू एवं महावीर को भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा था। वर्ष 2018 की जनवरी माह में पुलिस ने एक गुलदार की खाल के साथ नेपाल निवासी तेज जागरी को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। जून 2018 में पिथौरागढ़ निवासी कमल, टनकपुर निवासी पुष्कर को पांच गुलदार की खाल के साथ बनबसा पैट्रोल पंप के पास से पकड़ा था। ब्यूरो
विज्ञापन
थानाध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने बताया कि मंगलवार की देर रात में पुलिस और एसओजी की टीम को गुदमी ग्राम सभा स्थित केला फैक्ट्री के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बनबसा से गढ़ीगोठ की ओर जाता दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उससे बाघ की 11.60 किलो हड्डियां बरामद हुईं। पकड़ा गया आरोपी रईस अहमद सितारगंज में जामा मस्जिद वार्ड संख्या पांच का निवासी है। बरामद हड्डियां उसे जौलासाल हंसपुर खत्ता थाना चोरगलिया (नैनीताल) निवासी निक्का वन गुर्जर ने लाकर दीं थीं। रईस अहमद के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2/9/39/50/51 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
विज्ञापन
पूर्वी तराई वन प्रभाग खटीमा के एसडीओ बाबू लाल ने बताया कि रईस की निशानदेही पर विभाग ने अमरखेड़ा चोरगलिया जिला नैनीताल निवासी सुलेमान एवं मोहम्मद कादिर पुत्र गुलाम अली को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2/9/39/50/51 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुलेमान और मोहम्मद कादिर चचेरे भाई हैं। पुलिस ने बताया कि बरामद की गईं हड्डियों को जांच के लिए देहरादून स्थित प्रयोगशाला भेजा जाएगा।
विज्ञापन
..
पहले भी पकड़े जा चुके हैं वन्य जीवों की अंगों की तस्करी के मामले
बनबसा(चंपावत)। बनबसा पुलिस पहले भी वन्य जीवों के अंगों की तस्करी के मामले पकड़े जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2017 को 8.3 किलो बाघ की हड्डियां और एक बाघ की खाल के साथ यूपी लखीमपुर निवासी राजू एवं महावीर को भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा था। वर्ष 2018 की जनवरी माह में पुलिस ने एक गुलदार की खाल के साथ नेपाल निवासी तेज जागरी को भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। जून 2018 में पिथौरागढ़ निवासी कमल, टनकपुर निवासी पुष्कर को पांच गुलदार की खाल के साथ बनबसा पैट्रोल पंप के पास से पकड़ा था। ब्यूरो