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Chamoli News: नाबालिग से छेड़खानी और अश्लील फोटो वायरल पर तीन साल की सजा

Sun, 10 Nov 2024 10:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Sun, 10 Nov 2024 10:50 PM IST
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Three years imprisonment for molesting a minor and making obscene photos go viral

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गोपेश्वर। नाबालिग से छेड़खानी करने और अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के आरोपी को कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।




कर्णप्रयाग थाने में नाबालिग पीड़िता ने तहरीर दी थी। कहा था कि 2020 में इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती तनवीर चौधरी निवासी गली नंबर 39, सदरपुर कालोनी, सेक्टर-45, नोएडा गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के साथ हुई। दोनों ने आपस में फोटो और वीडियो शेयर किए। उसके बाद तनवीर ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने 60 हजार रुपये भी दिए। युवक जनवरी 2021 में कर्णप्रयाग आया। वह उससे मिलने के लिए पंचपुलिया रोड पर गई और फोटो व वीडियो डिलीट करने को कहा लेकिन आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जब वह चिल्लाई तो वह भाग गया। उसने धमकी दी कि वह उसके फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा और 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड में से 80 हजार पीड़िता को देने और राज्य को 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के तौर पर देने के आदेश दिए।
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