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गैरसैंण में चोरी के मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा
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करीब एक साल पहले गैरसैंण पोस्ट ऑफिस में हुई 32 लाख रुपये की चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गैरसैंण के नामिका वकील कुंवर सिंह झिंकवाण ने बताया कि पिछले वर्ष 2021 में 10 जुलाई को गैरसैंण पोस्ट ऑफिस में 32 लाख 19 हजार 609 रुपये की चोरी हो गई थी। मामले में पोस्ट आफिस के कर्मचारियों ने गैरसैंण थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कर्णप्रयाग के तत्कालीन सीओ और गैरसैंण के थाना प्रभारी के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। करीब 20 दिन बाद चौखुटिया थाना क्षेत्र के निवासी कैलाश नेगी, नरेंद्र नेगी और राजेंद्र गिरी को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। नामिका वकील ने कहा कि कोर्ट में आरोप पत्र दायर करने के बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों को पेश किया गया। गवाही पूरी होने और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण भारती मिंगलानी ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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गैरसैंण के नामिका वकील कुंवर सिंह झिंकवाण ने बताया कि पिछले वर्ष 2021 में 10 जुलाई को गैरसैंण पोस्ट ऑफिस में 32 लाख 19 हजार 609 रुपये की चोरी हो गई थी। मामले में पोस्ट आफिस के कर्मचारियों ने गैरसैंण थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कर्णप्रयाग के तत्कालीन सीओ और गैरसैंण के थाना प्रभारी के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। करीब 20 दिन बाद चौखुटिया थाना क्षेत्र के निवासी कैलाश नेगी, नरेंद्र नेगी और राजेंद्र गिरी को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। नामिका वकील ने कहा कि कोर्ट में आरोप पत्र दायर करने के बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों को पेश किया गया। गवाही पूरी होने और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण भारती मिंगलानी ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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