फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Three sentenced to three years in the case of theft in the post office

गैरसैंण में चोरी के मामले में तीन दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Tue, 06 Sep 2022 09:39 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 09:39 PM IST
विज्ञापन
Three sentenced to three years in the case of theft in the post office
करीब एक साल पहले गैरसैंण पोस्ट ऑफिस में हुई 32 लाख रुपये की चोरी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

गैरसैंण के नामिका वकील कुंवर सिंह झिंकवाण ने बताया कि पिछले वर्ष 2021 में 10 जुलाई को गैरसैंण पोस्ट ऑफिस में 32 लाख 19 हजार 609 रुपये की चोरी हो गई थी। मामले में पोस्ट आफिस के कर्मचारियों ने गैरसैंण थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कर्णप्रयाग के तत्कालीन सीओ और गैरसैंण के थाना प्रभारी के निर्देशन में आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। करीब 20 दिन बाद चौखुटिया थाना क्षेत्र के निवासी कैलाश नेगी, नरेंद्र नेगी और राजेंद्र गिरी को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा था। नामिका वकील ने कहा कि कोर्ट में आरोप पत्र दायर करने के बाद मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों को पेश किया गया। गवाही पूरी होने और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण भारती मिंगलानी ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed