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तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर ढाई साल की सजा

Sat, 23 Nov 2019 10:00 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 23 Nov 2019 10:00 PM IST
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Sentenced to two and a half years in death due to speeding
न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू देवी की अदालत ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी चालक को ढाई वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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सरकार की ओर से नामित अधिवक्ता भारत भूषण पुरोहित ने बताया कि चार जून को गोपेश्वर नगर के मंदिर मार्ग पर रात करीब साढ़े दस बजे तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था लेकिन कुछ समय बाद उसकी जमानत हो गई थी। शनिवार को मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू देवी की अदालत ने चालक अशोक सिंह को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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