{"_id":"67b33a1ea215db59b203db25","slug":"section-163-will-be-applicable-from-21st-regarding-board-exams-gopeshwar-news-c-47-1-sdrn1001-110836-2025-02-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chamoli News: बोर्ड परीक्षा को लेकर 21 से लागू रहेगी धारा 163","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chamoli News: बोर्ड परीक्षा को लेकर 21 से लागू रहेगी धारा 163
Mon, 17 Feb 2025 07:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Mon, 17 Feb 2025 07:01 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आगामी 21 फरवरी से होंगी। जिले में 107 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षा में 9947 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर 21 फरवरी से 11 मार्च तक सभी परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि के अंतर्गत धारा 163 लागू रहेगी।
डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र के समीप पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा, परीक्षा केंद्र पर किसी भी अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के समीप प्रिंट आउट एवं फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश 20 फरवरी की शाम 6 बजे से 11 मार्च की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि चमोली जिले में 5010 इंटरमीडिएट और 4937 छात्र-छात्राएं हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल होंगे। जनपद में जीआईसी कुनीगाड, नैल खंसर, गोदली, चौंडी, सवाड़ और जूनियर हाईस्कूल चोटिंग संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
रुद्रप्रयाग में 68 परीक्षा केंद्रों पर होगी
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी तहसील क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों में धारा-163 लागू रहेगी। जनपद में परीक्षा के सफल व निष्पक्ष संचालन के लिए 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल ने तहसील रुद्रप्रयाग क्षेत्र में धारा-163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना दंडनीय होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
गोपेश्वर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं आगामी 21 फरवरी से होंगी। जिले में 107 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा होगी। परीक्षा में 9947 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा नकल विहीन और शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर 21 फरवरी से 11 मार्च तक सभी परीक्षा केंद्रों के 100 गज की परिधि के अंतर्गत धारा 163 लागू रहेगी।
डीएम संदीप तिवारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र के समीप पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा, परीक्षा केंद्र पर किसी भी अस्त्र-शस्त्र ले जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के समीप प्रिंट आउट एवं फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। यह आदेश 20 फरवरी की शाम 6 बजे से 11 मार्च की शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। बता दें कि चमोली जिले में 5010 इंटरमीडिएट और 4937 छात्र-छात्राएं हाईस्कूल की परीक्षा में शामिल होंगे। जनपद में जीआईसी कुनीगाड, नैल खंसर, गोदली, चौंडी, सवाड़ और जूनियर हाईस्कूल चोटिंग संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
विज्ञापन
रुद्रप्रयाग में 68 परीक्षा केंद्रों पर होगी
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी तहसील क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों में धारा-163 लागू रहेगी। जनपद में परीक्षा के सफल व निष्पक्ष संचालन के लिए 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल ने तहसील रुद्रप्रयाग क्षेत्र में धारा-163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना दंडनीय होगा। संवाद
विज्ञापन