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Chamoli News: पीछे बैठने वाली सवारी ने नहीं पहना हेलमेट, 45 के चालान
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फोटो
कर्णप्रयाग। दो पहिया वाहनों के बढ़ते हादसों को देखते हुए चमोली जिले में परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। परिवहन विभाग ने कहा कि इससे दुर्घटनाओं में लोगों के चोटिल होने का कम खतरा बना रहेगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी अभिषेक भट्गाईं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उन्होंने विगत दो दिन में चमोली जनपद के विभिन्न स्थानों पर वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया। दोपहिया वाहन चलाने वालों की ओर से हेलमेट न पहनने पर उनका चालान किया गया है जबकि पीछे बैठने वाली 45 सवारी के चालान किए। उनसे 55 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। बताया कि बिना हेलमेट के दोनों सवारियों का दो हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। संवाद
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कर्णप्रयाग। दो पहिया वाहनों के बढ़ते हादसों को देखते हुए चमोली जिले में परिवहन विभाग ने दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है। परिवहन विभाग ने कहा कि इससे दुर्घटनाओं में लोगों के चोटिल होने का कम खतरा बना रहेगा।
संभागीय परिवहन अधिकारी अभिषेक भट्गाईं ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत उन्होंने विगत दो दिन में चमोली जनपद के विभिन्न स्थानों पर वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया। दोपहिया वाहन चलाने वालों की ओर से हेलमेट न पहनने पर उनका चालान किया गया है जबकि पीछे बैठने वाली 45 सवारी के चालान किए। उनसे 55 हजार रुपये का अर्थदंड वसूला गया है। बताया कि बिना हेलमेट के दोनों सवारियों का दो हजार रुपये के चालान का प्रावधान है। अब दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट जरूरी कर दिया गया है। संवाद
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