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Chamoli News: खाते से धनराशि के गबन और धोखाधड़ी में तत्कालीन बैंक कैशियर को एक साल कारावास

Thu, 18 Apr 2024 08:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Thu, 18 Apr 2024 08:15 PM IST
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One year imprisonment to the then bank cashier for embezzlement and fraud of funds from the account
अदालत
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न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार वर्मा की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। बैंक ग्राहकों के खाते से धनराशि के गबन और धोखाधड़ी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट लवल कुमार वर्मा की अदालत ने बैंक कर्मचारी को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

प्रभारी अभियोजन अधिकारी पूजा ने बताया कि मामला 10 अक्तूबर 2019 का है। गोपेश्वर नगर के पीएनबी शाखा के तत्कालीन मैनेजर प्रशांत नौटियाल ने थाना गोपेश्वर को अपने बैंक के ही तत्कालीन कैशियर के खिलाफ तहरीर दी थी। कहा कि कैशियर दरम्यान लाल ने अलग-अलग तिथियों में खातेधारक माहेश्वरी देवी के खाते से 80 हजार और चकोरी देवी के खाते से 17 हजार रुपये की धनराशि गबन की। हालांकि मामला बढ़ता देख कैशियर ने खातेधारकों को उनकी रकम वापस कर दी थी। थाना पुलिस ने मैनेजर की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तत्कालीन कैशियर दरम्यान लाल को खातेधारक की धनराशि के गबन और धोखाधड़ी करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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इंसेट

साक्ष्यों के अभाव में आरोपी दोषमुक्त
गोपेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में स्मैक के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। 3 नवंबर 2020 को कर्णप्रयाग थाना पुलिस ने गांधीनगर के समीप 16.45 ग्राम स्मैक के साथ राजू कार्की, ग्राम पोखड़ा, थाना सतपुली, जिला पौड़ी गढ़वाल को गिरफ्तार किया था। मगर पुलिस मामले में किसी भी तरह के साक्ष्य जुटाने में असफल रही। इस पर न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में राजू कार्की को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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