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Chamoli News: अधिवक्ता संशोधन बिल का वकीलों ने किया विरोध
Sat, 22 Feb 2025 07:14 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
Updated Sat, 22 Feb 2025 07:14 PM IST
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बार एसोसिएशन गोपेश्वर ने बिल वापस नहीं लेने पर कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी
अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की उठाई गई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे अधिवक्ता संशोधन बिल का चमोली जिले के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो वे आने वाले दिनों में कार्यबहिष्कार शुरू कर देंगे।
शनिवार को जिला चमोली बार एसोसिएशन गोपेश्वर की बार भवन में बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल पर चर्चा की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत सिंह रावत ने कहा कि यह बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्णयों के भी विपरीत है। यह बिल वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। वकील के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कानूनी व्यवसायी की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ कार्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। वकीलों पर सरकारी निगरानी के लिए धारा-4 में संशोधन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से वकील विरोधी इस बिल को तुरंत वापस लेने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की भी मांग की। बैठक में अधिवक्ता भोपाल सिंह रावत, किशन सिंह, भिमेंद्र सिंह रावत, दिलवर सिंह फरस्वाण, शंकर सिंह मनराल, राजेंद्र लाल शाह, विनोद नेगी, संदीप रावत, देवेंद्र सिंह रावत, गीता बिष्ट, राजेश्वरी रावत, हेम पुजारी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की उठाई गई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे अधिवक्ता संशोधन बिल का चमोली जिले के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो वे आने वाले दिनों में कार्यबहिष्कार शुरू कर देंगे।
शनिवार को जिला चमोली बार एसोसिएशन गोपेश्वर की बार भवन में बैठक हुई जिसमें केंद्र सरकार के अधिवक्ता संशोधन बिल पर चर्चा की गई। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत सिंह रावत ने कहा कि यह बिल अधिवक्ताओं के हित में नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में दिए गए निर्णयों के भी विपरीत है। यह बिल वकीलों के संगठन को कोर्ट का बहिष्कार करने, हड़ताल करने या वर्क सस्पेंड करने से रोकती है। वकील के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। कानूनी व्यवसायी की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ कार्पोरेट वकीलों, इन हाउस परामर्शदाताओं, वैधानिक निकायों और विदेशी कानूनी फर्मों में कानूनी काम में लगे लोगों को भी कानूनी व्यवसायी माना जाएगा। वकीलों पर सरकारी निगरानी के लिए धारा-4 में संशोधन किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से वकील विरोधी इस बिल को तुरंत वापस लेने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की भी मांग की। बैठक में अधिवक्ता भोपाल सिंह रावत, किशन सिंह, भिमेंद्र सिंह रावत, दिलवर सिंह फरस्वाण, शंकर सिंह मनराल, राजेंद्र लाल शाह, विनोद नेगी, संदीप रावत, देवेंद्र सिंह रावत, गीता बिष्ट, राजेश्वरी रावत, हेम पुजारी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
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