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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

Fri, 24 May 2019 10:35 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 24 May 2019 10:35 PM IST
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पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

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गोपेश्वर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह चौहान की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त को 7000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

मामला वर्ष 2018 के मई माह का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्त्वाल ने बताया कि तीन मई 2018 को जिले के पोखरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कलसिर (डांडागैर) निवासी राजेंद्र लाल और उसकी पत्नी संजया देवी गांव के पास ही अपनी गोशाला में थे। तभी राजेंद्र ने पत्नी संजया के सिर पर हथौड़े से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने मृतका के शव को गोशाले में रस्सी के सहारे छत की बल्ली पर लटका दिया। मामले में राजेंद्र के पुत्र ने घटना की रिपोर्ट राजस्व पटवारी क्षेत्र मसौली के यहां दर्ज करवाई। विवेचना के बाद राजस्व पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में छह गवाह पेश किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद राजेंद्र लाल को दोषी करार देेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों मामलों में सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियुक्त राजेंद्र लाल घटना के बाद से जेल में है।
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