{"_id":"5da360a28ebc3e013d6531ef","slug":"woman-and-her-friends-molested-after-stopping-a-car-accused-arrested-bageshwar-news-hld3602824131","type":"story","status":"publish","title_hn":"कार रोक कर युवती और उसकी सहेलियों से की छेड़छाड़, गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कार रोक कर युवती और उसकी सहेलियों से की छेड़छाड़, गिरफ्तार
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बागेश्वर। बनलेख से स्यांकोट मेला देखने जा रही एक युवती की कार को एक व्यक्ति ने उडयारी के पास सड़क पर रोक लिया। आरोपी युवती के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने युवती की सहेलियों के साथ भी छेड़खानी की। पीड़िता ने इस मामले में रीमा चौकी में नामजद तहरीर दी थी। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार शनिवार की रात बागेश्वर तहसील निवासी एक युवती अपनी सहेलियों के साथ कार से बनलेख से स्यांकोट मेला देखने जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मोहन सिंह खाती पुत्र देव सिंह खाती ने उडयारी के पास युवती की कार रोक दी। कार रोकने के बाद उसने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने युवती की सहेलियों के साथ भी छेड़छानी शुरू कर दी। युवती ने इस मामले में रीमा चौकी में नामजद तहरीर देकर आरोपी पर छेड़छाड़, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 504,506, 427 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार शनिवार की रात बागेश्वर तहसील निवासी एक युवती अपनी सहेलियों के साथ कार से बनलेख से स्यांकोट मेला देखने जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मोहन सिंह खाती पुत्र देव सिंह खाती ने उडयारी के पास युवती की कार रोक दी। कार रोकने के बाद उसने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने युवती की सहेलियों के साथ भी छेड़छानी शुरू कर दी। युवती ने इस मामले में रीमा चौकी में नामजद तहरीर देकर आरोपी पर छेड़छाड़, मारपीट करने और धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 504,506, 427 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन