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92.63 लाख से सुधरेंगे ट्रैकिंग के रूट
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Tracking routes will improve from 92.63 lakhs
बागेश्वर। विश्व प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर रूट में सोराग से सुंदरढुंगा तक नए ट्रैक रूट बनाने के लिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के तहत शासन से 92.63 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि यह राशि निम्न शर्तों के अधीन कार्यदायी संस्था को तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें कार्यदायी संस्था कार्य की प्रगति की निरंतर एवं गहन समीक्षा कर कार्य को निर्धारित समय के अनुसार समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करेंगी।
विलंब या किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जाएगा। समय से कार्य पूर्ण न होने की दृष्टिगत लागत वृद्धि होने पर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित तकनीकि अधिकारियों का होगा। कार्य शुरू करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति लेनी होगी।
स्वीकृति राशि के सापेक्ष किस्तों में आहरण किया जायेगा। राशि का व्यय वित्त विभाग के आदेशानुसार एवं प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा। समय-समय पर जारी शासनादेशों अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकि स्वीकृति के आगणन के प्रावधानों में परिवर्तन/आपत्ति करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। आगणन मे प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं से संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
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विलंब या किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जाएगा। समय से कार्य पूर्ण न होने की दृष्टिगत लागत वृद्धि होने पर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं संबंधित तकनीकि अधिकारियों का होगा। कार्य शुरू करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति लेनी होगी।
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स्वीकृति राशि के सापेक्ष किस्तों में आहरण किया जायेगा। राशि का व्यय वित्त विभाग के आदेशानुसार एवं प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा। समय-समय पर जारी शासनादेशों अन्य आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विस्तृत आगणन में प्राविधानों एवं तकनीकि स्वीकृति के आगणन के प्रावधानों में परिवर्तन/आपत्ति करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अवश्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। आगणन मे प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं से संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
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