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Bageshwar News: चोरी के आरोपियों को तीन-तीन साल का कारावास
Mon, 03 Apr 2023 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 03 Apr 2023 11:54 PM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने भगवती मंदिर से चोरी के दो आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 18 सितंबर को नेपाल मूल के रमेश कठायत और कर्मी निवासी कुंवर सिंह शाम के समय दुलम गांव के भगवती मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण बलवंत सिंह जंगल से बकरी चुगाकर लौट रहे थे। उन्होंने मंदिर में रोशनी देखी तो गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने दोनों को मंदिर से चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपियों के पास से सोने के दो छत्र और चांदी के तीन सिक्के बरामद किए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कपकोट थाने लाई।
मंदिर के पुजारी लक्ष्मण सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 380, 411 और 457 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम, नंद किशोर भट्ट और सहायक अभियोजन अधिकारी दाऊद सिद्दीकी ने मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने धारा 380 के तहत एक साल और 457 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 18 सितंबर को नेपाल मूल के रमेश कठायत और कर्मी निवासी कुंवर सिंह शाम के समय दुलम गांव के भगवती मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण बलवंत सिंह जंगल से बकरी चुगाकर लौट रहे थे। उन्होंने मंदिर में रोशनी देखी तो गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने दोनों को मंदिर से चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपियों के पास से सोने के दो छत्र और चांदी के तीन सिक्के बरामद किए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कपकोट थाने लाई।
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मंदिर के पुजारी लक्ष्मण सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 380, 411 और 457 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम, नंद किशोर भट्ट और सहायक अभियोजन अधिकारी दाऊद सिद्दीकी ने मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने धारा 380 के तहत एक साल और 457 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।
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