फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Three-year imprisonment for theft accused

Bageshwar News: चोरी के आरोपियों को तीन-तीन साल का कारावास

Mon, 03 Apr 2023 11:54 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 03 Apr 2023 11:54 PM IST
विज्ञापन
Three-year imprisonment for theft accused
बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने भगवती मंदिर से चोरी के दो आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल 18 सितंबर को नेपाल मूल के रमेश कठायत और कर्मी निवासी कुंवर सिंह शाम के समय दुलम गांव के भगवती मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीण बलवंत सिंह जंगल से बकरी चुगाकर लौट रहे थे। उन्होंने मंदिर में रोशनी देखी तो गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने दोनों को मंदिर से चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपियों के पास से सोने के दो छत्र और चांदी के तीन सिक्के बरामद किए। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर कपकोट थाने लाई।
विज्ञापन

मंदिर के पुजारी लक्ष्मण सिंह की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 380, 411 और 457 के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम, नंद किशोर भट्ट और सहायक अभियोजन अधिकारी दाऊद सिद्दीकी ने मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने धारा 380 के तहत एक साल और 457 के तहत तीन साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed