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चार सड़कों को वन अधिनियम की मिली प्रथम स्वीकृति

Wed, 18 May 2016 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर Updated Wed, 18 May 2016 10:57 PM IST
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The first Forest Act was approved four roads
सड़क - फोटो : amar ujala

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 केंद्र सरकार ने लोनिवि प्रांतीय खंड की 36 सड़कों में से चार सड़कों पर वन अधिनियम की प्रथम स्वीकृति दे दी है। लोनिवि ने अब इन सड़कों को ऑनलाइन कर दिया है। वन अधिनियम से मुक्त एक सड़क के निर्माण के लिए पिछले दिनों निविदा लगा दी गई है। 
लोनिवि प्रांतीय खंड के ईई केके तिलारा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के माध्यम से भारत सरकार को 36 सड़कों की फाइल वन अधिनियम की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजी गई थी। जिसमें से चार सड़कों को प्रथम स्वीकृति मिल चुकी है।
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उनमें तीन किमी मन्युड़ा, चार किमी मछियाकोट बाजड़, तीन किमी स्यारीगैर सिमस्यारी बनौला, तीन किमी जखेड़ा बैंड से राजकीय जूनियर हाईस्कूल तक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन सड़कों की फाइलों को अब ऑनलाइन कर दिया गया है।
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वन अधिनियम की पूर्ण स्वीकृति मिलने पर निविदाएं भी समय पर आमंत्रित कर दी जाएंगी। ईई पुुनेठा बताया कि पिछले दिनों पांच किमी लंबी धपोली जेठाई गुरना के निर्माण के निर्माण के लिए वन अधिनियम की पूर्ण स्वीकृति मिली थी। उसके निर्माण के लिए निविदाएं लगा दी गई हैं।

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