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पंखा चुराने वाले को तीन माह का कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
Updated Thu, 22 Sep 2016 11:10 PM IST
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने इलेक्ट्रानिक की दुकान से पंखा चोरी करने के आरोपी को तीन माह का कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामले के अनुसार 12 जुलाई 2016 की शाम छह बजे अभियुक्त गंगाधीन ने स्टेशन रोड में स्थित एक इलेक्ट्रानिक की दुकान से टेबल फैन चोरी कर लिया।
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चोरी का पता चलने पर चोर को स्टेट बैंक तिराहे के निकट पंखे सहित पकड़ लिया गया। दुकान मालिक की ओर से इस मामले में बागेश्वर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की जांच एसआई गोपाल राम ने की। सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन ने की। अभियुक्त वर्तमान में जेल में बंद है।
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