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चरस तस्करी में आरोपी को छह साल का सश्रम कारावास

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 16 Nov 2019 11:06 PM IST
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Six years imprisonment for accused in charas smuggling
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने चरस तस्करी के दोषी डिगर सिंह को छह वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मामला 25 दिसंबर 2018 का है। कोतवाली पुलिस मंडलसेरा बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर कपकोट की ओर से आ रही आल्टो कार यूके 02/1539 को रोका गया। तहसीलदार मजिस्ट्रेट मैनपाल सिंह ने कार की तलाशी ली तो कार में सवार थाना और तहसील कपकोट के ग्राम सूपी निवासी डिगर सिंह से 813.5 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामद माल का परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर से करवाया गया। परीक्षण में बरामद माल चरस होना पाया गया। अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंचल सिंह पपोला ने विशेष सत्र न्यायालय में कुल 11 गवाह परीक्षित कराए। इससे आरोप साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त को सजा सुना दी।
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