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Bageshwar News: जंगल जलाने पर मिली जुर्माने के साथ फायर वाॅचर की सजा
Fri, 29 May 2026 12:07 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Fri, 29 May 2026 12:07 AM IST
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बागेश्वर। वनों को आग के हवाले करने वालों के खिलाफ वन विभाग की निगरानी का असर दिखने लगा है। दफौट क्षेत्र में जंगल जलाते हुए एक ग्रामीण विभाग के हत्थे चढ़ गया। उसे विभाग ने जुर्माने के साथ फ्री में फायर वाॅचर का काम करने की सजा देकर छोड़ा।
रेंजर श्याम सिंह करायत ने बताया कि पिछले सप्ताह वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने के साथ ही अराजक तत्वों को चिह्नित करने का अभियान शुरू कर दिया था। जिला मुख्यालय के गोगिनापानी, घिरौली और गरुड़ क्षेत्र के वनों को आग के हवाले करने वाले आठ लोगों को चिह्नित भी किया गया। निरंतर चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान बुधवार की शाम करीब सात बजे बग्जीवाला, मालता में ग्रामीण पुष्कर सिंह कनवाल को जंगल जलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
ग्रामीण सिविल वन भूमि में आग लगा रहा था। जो आरक्षित वन भूमि की तक फैल गई थी। तत्काल कर्मचारियों ने आग को काबू किया। ग्रामीण ने पूछताछ के दौरान अपनी गलती स्वीकार की। उसे भारतीय वन अधिनियम के तहत 9,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इस फायर सीजन में निशुल्क फायर वाचर के रूप में कार्य करते हुए वनों की रक्षा करने का शपथपत्र भी भरवाया गया।
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रेंजर श्याम सिंह करायत ने बताया कि पिछले सप्ताह वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने के साथ ही अराजक तत्वों को चिह्नित करने का अभियान शुरू कर दिया था। जिला मुख्यालय के गोगिनापानी, घिरौली और गरुड़ क्षेत्र के वनों को आग के हवाले करने वाले आठ लोगों को चिह्नित भी किया गया। निरंतर चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान बुधवार की शाम करीब सात बजे बग्जीवाला, मालता में ग्रामीण पुष्कर सिंह कनवाल को जंगल जलाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।
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ग्रामीण सिविल वन भूमि में आग लगा रहा था। जो आरक्षित वन भूमि की तक फैल गई थी। तत्काल कर्मचारियों ने आग को काबू किया। ग्रामीण ने पूछताछ के दौरान अपनी गलती स्वीकार की। उसे भारतीय वन अधिनियम के तहत 9,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इस फायर सीजन में निशुल्क फायर वाचर के रूप में कार्य करते हुए वनों की रक्षा करने का शपथपत्र भी भरवाया गया।
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