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वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी तहसीलदार बनाने का विरोध
अमर उजाला ब्यूरो बागेश्वर
Updated Sat, 01 Apr 2017 10:48 PM IST
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- डीएम को ज्ञापन सौंपते राजस्व निरीक्षक संघ के पदाधिकारी।
- फोटो : अमर उजाला
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वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी तहसीलदार के पद पर तैनाती करने का पर्वतीय राजस्व निरीक्षक उपनिरीक्षक राजस्व सेवक संघ ने विरोध किया है। संघ ने जारी आदेश को वापस नहीं लेने पर कलमबंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में राजस्व निरीक्षक संघ ने कहा है कि बागेश्वर जनपद के गरुड़ और काफलीगैर तहसील में तहसीलदारों के रिक्त पदों पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी तहसीलदार तैनात किया गया है। इससे संगठन के सदस्यों का हित प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग की संरचना में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी को नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
राजस्व निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार, भूलेख निरीक्षक, कुमाऊं डिवीजन के पेशकार, सहायक भूलेख अधिकारी की पदोन्नति की जा सकती है। इससेे साफ हो जाता है कि लिपिक संवर्ग कर्मचारी को इस पद पर तैनात नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संगठन के कार्मिकों के हित में इस आदेश को वापस लेने की मांग उठाई। कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्हें कलमबंद हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में राजस्व निरीक्षक संघ ने कहा है कि बागेश्वर जनपद के गरुड़ और काफलीगैर तहसील में तहसीलदारों के रिक्त पदों पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी तहसीलदार तैनात किया गया है। इससे संगठन के सदस्यों का हित प्रभावित हो रहा है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग की संरचना में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लिपिकीय संवर्ग कर्मचारी को नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
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राजस्व निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार के पद पर नायब तहसीलदार, भूलेख निरीक्षक, कुमाऊं डिवीजन के पेशकार, सहायक भूलेख अधिकारी की पदोन्नति की जा सकती है। इससेे साफ हो जाता है कि लिपिक संवर्ग कर्मचारी को इस पद पर तैनात नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संगठन के कार्मिकों के हित में इस आदेश को वापस लेने की मांग उठाई। कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो उन्हें कलमबंद हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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