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Bageshwar News: लापरवाही से वाहन चलाने वाले चालक को एक साल की सजा
Mon, 10 Apr 2023 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 10 Apr 2023 11:20 PM IST
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बागेश्वर। सिविल जज/न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी चालक को एक साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में हुई वाहन दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई और छह लोग घायल हो गए थे।
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2020 को बंगचूड़ी गांव के पूरन सिंह के लड़के की बरात सनगाड़ गई थी। बरात वापसी के समय जेठाई गांव के कटुवापानी गधेरे के पास बरात में शामिल महेंद्रा मैक्स संख्या यूके 02 टीए 878 खाई में गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत और छह लोग घायल हो गए थे।
संदीप कुमार पुत्र खीम राम निवासी माणाकबाड़ा ने चालक गणेश चंद्र चाहली निवासी जेठाई (बागेश्वर) पर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना घटित करने का आरोप लगाते हुए राजस्व उप निरीक्षक जेठाई के वहां तहरीर दी थी। हादसे में वादी के एक रिश्तेदार को गंभीर चोट आई थी। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
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मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह पेश किए। अदालत ने मामले के परीक्षण में आरोप सही पाते हुए सोमवार को आरोपी चालक को आईपीसी की धारा 304 ए में एक वर्ष का कारावास, धारा 279 में तीन माह का कारावास, धारा 338 में तीन माह का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी दाऊद सिद्दीकी, नामिका अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट ने पैरवी की।
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अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार 26 नवंबर 2020 को बंगचूड़ी गांव के पूरन सिंह के लड़के की बरात सनगाड़ गई थी। बरात वापसी के समय जेठाई गांव के कटुवापानी गधेरे के पास बरात में शामिल महेंद्रा मैक्स संख्या यूके 02 टीए 878 खाई में गिर गई। हादसे में दो लोगों की मौत और छह लोग घायल हो गए थे।
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संदीप कुमार पुत्र खीम राम निवासी माणाकबाड़ा ने चालक गणेश चंद्र चाहली निवासी जेठाई (बागेश्वर) पर लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना घटित करने का आरोप लगाते हुए राजस्व उप निरीक्षक जेठाई के वहां तहरीर दी थी। हादसे में वादी के एक रिश्तेदार को गंभीर चोट आई थी। राजस्व पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।
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मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में कई गवाह पेश किए। अदालत ने मामले के परीक्षण में आरोप सही पाते हुए सोमवार को आरोपी चालक को आईपीसी की धारा 304 ए में एक वर्ष का कारावास, धारा 279 में तीन माह का कारावास, धारा 338 में तीन माह का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी दाऊद सिद्दीकी, नामिका अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट ने पैरवी की।