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बागेश्वर में छह मई तक लागू रहेगा कोविड कर्फ्यू, 12 बजे तक खुलेंगी जरूरी दुकानें

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Mon, 03 May 2021 11:31 PM IST
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Lockdown in Bageshwar
बागेश्वर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के बाजारों में छह मई तक कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान रोजाना दोपहर 12 बजे तक राशन, फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद आदि दुकानें खुलेंगी। दवा की दुकान, गैस आपूर्ति और पेट्रोल पंप को कर्फ्यू में छूट दी गई है।
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जिला प्रशासन ने सोमवार सुबह छह मई की शाम पांच बजे तक कोविड कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी किया। कुछ देर में यह आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।
इसके बाद बाजार में भीड़ उमड़ने लगी। रविवार को कर्फ्यू होने के कारण भी अधिक संख्या में लोग बाजार आए। इस दौरान दुकानों में काफी भीड़ रही। इस कारण सुरक्षित दूरी का पालन नहीं हो सका।
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यही हाल कांडा, कपकोट और भराड़ी बाजार का भी रहा। लोग कर्फ्यू के लंबा खिंचने की आशंका से अधिक सामान खरीदते देखे गए। हालांकि प्रशासन ने गाइडलाइन में साफ किया है कि जरूरी सामान की दुकानें रोजाना खोली जाएंगी। इसके बावजूद बाजार, बैंक, एटीएम में लोगों का काफी जमावड़ा देखा गया।
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इस दौरान कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। दोपहर 12 बजे बाद भी नगर सहित कपकोट भराड़ी में दुकानें खुलीं रहीं। प्रशासन ने लाउडस्पीकर से अपील कर दुकानों को बंद करवाया। करीब एक बजे बाद बाजार में कर्फ्यू का माहौल दिखा।
इन स्थानों पर रहेगा कर्फ्यू
बागेश्वर। कोरोना कर्फ्यू नगर पालिका बागेश्वर, नगर पंचायत कपकोट, गरुड, कांडा और काफलीगैर बाजार क्षेत्र मेें प्रभावी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें पूर्ववत शाम सात बजे तक खोली जा सकेंगी।
अफरा-तफरी का रहा माहौल
बागेश्वर। कोविड कर्फ्यू लागू होने की सूचना के बाद बाजार में अफरा-तफरी का माहौल भी देखा गया। लोग रोजमर्रा का सामान खरीदते देखे गए।
बैंक और एटीएम के काम को आए लोग भी जल्द काम खत्म करना चाहते थे। कुछ लोग सही जानकारी न होने के कारण भी परेशान दिखे। लोगों का कहना था कि एक दिन पूर्व से सूचना दी जानी चाहिए थी। दूरदराज से बाजार आए लोगों को अधिक दिक्कत हुई।
जाम से भी बेहाल रहे लोग
बागेश्वर। कोरोना कर्फ्यू लागू होने की सूचना के बाद बाजार में उमड़ी भीड़ से कई बार जाम के हालात बने। सुबह से नगर के पिंडारी रोड, माल रोड, सरयू पुल, स्टेशन रोड, एसबीआई तिरोह, गोमती पुल पर जाम लगा। जाम से पैदल चलने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर भराड़ी बाजार में भी जाम लगने से व्यापारी और राहगीर परेशान दिखे।
व्यापार मंडल, पुलिस और प्रशासन ने की अपील
बागेश्वर। तहसील प्रशासन, व्यापार मंडल और पुलिस ने बाजार में डुगडुगी कर लोगों को कोरोना कर्फ्यू लागू होने की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से धैर्य बनाए रखने, सुरक्षित दूरी का पालन, मास्क का उपयोग करने और प्रशासन का सहयोग कर घरों पर ही रहने की अपील की गई। दोपहर में बाजार बंद करवाने के लिए भी प्रशासन और व्यापार मंडल ने लाउडस्पीकर का सहारा लिया।
व्यापार मंडल ने बताया सही कदम
बागेश्वर। कोरोना कर्फ्यू को व्यापार मंडल ने प्रशासन का सही कदम बताया। व्यापार मंडल के बागेश्वर नगर अध्यक्ष हरीश सोनी ने कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कर्फ्यू जरूरी था। उन्होंने कहा कि बाजार में राशन की कोई दिक्कत नहीं है। छह महीने तक का राशन बाजार में मौजूद हैं। लोग अफरा तफरी या जमाखोरी न करें।
उपभोक्ता रोजाना की तरह जरूरी राशन या खाद्य सामग्री ही खरीदें। व्यापार मंडल अध्यक्ष भराड़ी शेर सिंह ऐठानी ने कहा कि कर्फ्यू लगाने से कोरोना के मामलों में कमी आएगी। जरूरी सामान की दुकानें खुलने से किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं रहेगी। व्यापारी इस महामारी से निपटने के लिए प्रशासन के साथ हैं।
कहां रहेेगी छूट, किसमें रहेगी पाबंदी
बागेश्वर। कर्फ्यू के दौरान फल, सब्जी की दुकान, डेयरी, बेकरी, लाइसेंसधारी मीट, मछली, राशन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें 12 बजे तक खुलेंगी। कृषि यंत्र उपकरण और उद्यानीकरण के प्रतिष्ठानों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। आवश्यकीय सेवा के वाहन और सरकारी वाहन केवल ड्यूटी के लिए आवागमन कर सकेंगे।
सार्वजनिक वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी-विवाह और अन्य समारोहों में 25 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। डीजे और साउंड सिस्टम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निर्माण कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य के मजदूर और सामग्री को ले जाने वाले वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। औद्योगिक इकाईयों और इनके वाहन और कर्मचारियों को छूट रहेगी।
रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानदारों को होम डिलीवरी में छूट रहेगी। अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को आने-जाने में, अस्पताल जाने वालों को, मालवाहक वाहनों के आवागमन, बैंक, डाकखाने, बीमा कंपनी के कर्मचारी, इंटरनेट, केबल सर्विस और कोविड ड्यूटी के कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी।
निजी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। निजी वाहन स्वामी एसडीएम या थानाध्यक्ष से अनुमति लेकर ही इन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकेंगे। बाहर से आने वाले को सक्षम अधिकारी की अनुमति और पोर्टल के पंजीकरण के आधार पर ही प्रवेेश दिया जाएगा।
जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे थे। मार्च में संक्रमण दर एक से नीचे थी, जो मई तक 13 प्रतिशत हो गई है। जिसे देखते हुए धारा 144 के तहत कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। छह मई को स्थिति की समीक्षा के बाद आगे के लिए विचार किया जाएगा।

- विनीत कुमार, डीएम बागेश्वर।
कोविड कर्फ्यू के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और जरूरत पड़ी तो आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी लोगों से अपील है कि वह नियमों का पालन करें और संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन का सहयोग करें।
- अमित श्रीवास्तव, एसपी बागेश्वर।
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