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Bageshwar News: मारपीट और उपद्रव में एनएसयूआई से जुड़े छह छात्र दोषी करार

Sat, 26 Sep 2026 12:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Sat, 26 Sep 2026 12:04 AM IST
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Six students linked to NSUI convicted of assault and creating a disturbance.
बागेश्वर। पंडित बीडी पांडेय महाविद्यालय परिसर में वर्ष 2024 में एबीवीपी के कार्यक्रम के दौरान हुई मारपीट और उपद्रव के मामले में सीजेएम संदीप कुमार तिवारी की अदालत ने छह छात्रों को दोषी ठहराया है। अदालत ने एनएसयूआई से जुड़े कमलेश गढ़िया, राहुल कुमार, प्रेम दानू, पंकज पपोला, राहुल बाराकोटी और पंकज कुमार उर्फ पंकू को मारपीट, सदोष परिरोध और बलवा की धाराओं में दोषी पाया।
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मामला 29 जुलाई 2024 का है। परिसर में एबीवीपी की ओर से आयोजित गुरु पूजन कार्यक्रम के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। वादी सौरभ जोशी की तहरीर पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
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अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन के बाद छह आरोपियों को दोषी ठहराया। उनके छात्र होने, पहला अपराध होने और कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने को देखते हुए अदालत ने जेल भेजने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा तीन के तहत सख्त चेतावनी देकर रिहा करने के आदेश दिए। फैसले के अनुसार उनकी शिक्षा और कॅरिअर पर कोई कानूनी निरर्हता लागू नहीं होगी। संवाद
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