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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   Let complainant Rs 60

शिकायकर्ता को दें 60 हजार रुपये

Tue, 09 Feb 2016 11:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर।
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर। Updated Tue, 09 Feb 2016 11:25 PM IST
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जिला उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए विपक्षीगणों को शिकायकर्ता को एक महीने केे भीतर 60 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

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फोरम ने आदेश में कहा है कि यदि शिकायतकर्ता को निर्धारित तिथि के भीतर भुगतान नहीं किया तो शिकायतकर्ता आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
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तुपेड़ गांव हाल कठायतबाड़ा निवासी जीवन खेतवाल ने उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम में शिकायती पत्र देकर कहा था कि वह कालिका मिनरल्स फर्म का मालिक है। उन्होंने कहा था कि विपक्षीगण मै. कांटिनेंटल अर्थ मूवर्स और उसके मैनेजर नैन सिंह कांटिनेंटल हरिद्वार रोड अपरकुआला देहरादून ने कोवेल्को 210 मशीन रॉक ब्रेकर पार्ट्स जोड़कर भुगतान के 15 दिन के भीतर मशीन को चालू करने का आश्वासन दिया था।
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इसके लिए उन्होंने 27 अक्तूबर 2015 को 13 लाख रुपये का भुगतान कर दिया था। भुगतान के बाद भी विपक्षीगणों ने उसकी मशीनों को ठीक नहीं किया। इससे उसे काफी आर्थिक नुकसान हुआ। मशीनें उन्होंने ऋण लेकर ली थीं, जिसकी प्रतिमाह किश्तें जानी थी। उन्हें 50 मजदूरों को बगैर काम के ही भुगतान करना पड़ा।

इससे उन्हें 50 हजार रुपये का नुकसान भी उठाना पड़ा। उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम के जिलाध्यक्ष उत्तम सिंह नबियाल, सदस्य संजय कुमार लोहनी और मीना फर्त्याल ने पत्रावली का अध्ययन और दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया।

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