फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   In the case of check bounce, the trial of the lower court remains intact

चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत का फैसला बरकरार

Fri, 23 Feb 2018 11:11 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर। Updated Fri, 23 Feb 2018 11:11 PM IST
विज्ञापन
In the case of check bounce, the trial of the lower court remains intact
court

अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत द्वारा बैंक के एक बकाएदार को दी गई सजा बरकरार रखने के आदेश जारी किए। अभियुक्त को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन


मामले के अनुसार हिमांशु ट्रेडर्स के मालिक चंचल सिंह ने इंडियन ओवरसीज बैंक की बागेश्वर शाखा से अपनी फर्म के लिए ऋण लिया था। ऋण का खाता बंद करने के लिए चंचल सिंह ने बैंक को 1.60 लाख और 12.70 लाख रुपये के दो चेक दिए। बैंक ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो दोनों चेक खाते में धनराशि पूरी नहीं होने के कारण वापस आ गए।
विज्ञापन


चेक बाउंस होने के बाद बैंक ने दोनों चेकों में लिखी गई धनराशि दिलाए जाने के लिए न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक मामले में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 1.80 लाख का अर्थदंड और दूसरे मामले में एक साल का साधारण कारावास और 13.75 लाख के अर्थदंड की सजा से दंडित किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस फैसले के विरुद्ध आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दाखिल की गई। अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इस मामले में सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed