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चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत का फैसला बरकरार
ब्यूरो/अमर उजाला, बागेश्वर।
Updated Fri, 23 Feb 2018 11:11 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने चेक बाउंस के मामले में निचली अदालत द्वारा बैंक के एक बकाएदार को दी गई सजा बरकरार रखने के आदेश जारी किए। अभियुक्त को अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है।
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मामले के अनुसार हिमांशु ट्रेडर्स के मालिक चंचल सिंह ने इंडियन ओवरसीज बैंक की बागेश्वर शाखा से अपनी फर्म के लिए ऋण लिया था। ऋण का खाता बंद करने के लिए चंचल सिंह ने बैंक को 1.60 लाख और 12.70 लाख रुपये के दो चेक दिए। बैंक ने जब इन चेकों को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया तो दोनों चेक खाते में धनराशि पूरी नहीं होने के कारण वापस आ गए।
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चेक बाउंस होने के बाद बैंक ने दोनों चेकों में लिखी गई धनराशि दिलाए जाने के लिए न्यायालय में परिवाद दाखिल किया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट रविशंकर मिश्रा ने आरोपी को दोषी पाते हुए एक मामले में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 1.80 लाख का अर्थदंड और दूसरे मामले में एक साल का साधारण कारावास और 13.75 लाख के अर्थदंड की सजा से दंडित किया था।
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इस फैसले के विरुद्ध आरोपी द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अपील दाखिल की गई। अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इस मामले में सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता आबिद हसन एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की।