फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Bageshwar News ›   In the absence of confirmation from the DNA exonerated accused

डीएनए में पुष्टि न होने से आरोपी दोषमुक्त

Wed, 17 Jun 2015 12:09 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, बागेश्वर Updated Wed, 17 Jun 2015 12:09 AM IST
विज्ञापन

किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी का डीएनए पीड़िता के शिशु से न मिलने पर जिला सत्र न्यायालय ने उसे दोष मुक्त कर दिया है। न्यायालय ने पीड़िता को दो लाख रुपये की सहायता देने के आदेश सरकार को दिए हैं। साथ ही शिशु की सुरक्षा, परवरिश का फैसला लेने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दायित्व सौंपा है।

विज्ञापन


 किशोरी के पिता ने इसी साल 27 जनवरी को हरीश राम के खिलाफ कपकोट थाने में पाक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने उनकी पुत्री के साथ बलात्कार किया, जिससे वह गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो पीड़िता के पास है। इसके बाद हरीश राम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
विज्ञापन


भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पाक्सो अधिनियम के तहत यह मामला जिले के विशेष सत्र न्यायालय में चला। आरोपी की कमजोर माली हालत को देखते हुए न्यायालय ने उन्हें दो न्यायमित्र जीबी उपाध्याय और सरकारी अधिवक्ता हरीश जोशी की मदद दिलाई। सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश डा. जीके शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसमें कहा गया कि आरोपी और शिशु का डीएनए टेस्ट कराया गया। जिसका मिलान नहीं हो सका। इसी संदेह के आधार पर आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया, लेकिन पीड़िता किशोरी के भरण, पोषण, पुनर्वास के लिए दो लाख रुपये मुहैया कराने के आदेश राज्य सरकार को दिए।


फैसले में कहा गया है कि अगर पीड़िता के परिजन उसके शिशु को नहीं अपनाते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस बारे में पहल करे। प्राधिकरण के सचिव को उन्होंने शिशु के पुनर्वास के लिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्राधिकरण के सचिव को पीड़िता की काउंसलिंग के भी आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed