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पुलिस सिपाही से मारपीट के आरोपी दोषमुक्त करार दिए
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बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सिपाही से मारपीट, हत्या के प्रयास के मामले में साक्ष्यों के अभाव में चारों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर एसओजी में तैनात सिपाही राजेश भट्ट ने चार अप्रैल 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वे बैजनाथ थाना क्षेत्र से बाइक से जा रहे थे। फटगली में कुछ लोगों ने बाइक रोक ली और गालियां देने लगे। आरोपी बलवंत सिंह नगरकोटी ने बाइक की चाबी छीन ली और पिकअप से पीछा कर कुचलने का प्रयास किया। सिपाही ने खेत में कूदकर जान बचाई।
पुलिस ने बमराड़ी निवासी बलवंत सिंह नगरकोटी के साथ ही फटगली निवासी कृष्णा, संजय सिंह और कमोल फटगली निवासी विशाल सिंह के खिलाफ धारा 307, 323, 501, 506 में केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता भगवती धपोला, अधिवक्ता विनोद भट्ट, अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने पैरवी की। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह तोमर ने अभियोजन की ओर से मामला साबित न कर पाने और आरोपियों की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों के आधार पर चारों को दोषमुक्त करार दिया।
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न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार बागेश्वर एसओजी में तैनात सिपाही राजेश भट्ट ने चार अप्रैल 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि वे बैजनाथ थाना क्षेत्र से बाइक से जा रहे थे। फटगली में कुछ लोगों ने बाइक रोक ली और गालियां देने लगे। आरोपी बलवंत सिंह नगरकोटी ने बाइक की चाबी छीन ली और पिकअप से पीछा कर कुचलने का प्रयास किया। सिपाही ने खेत में कूदकर जान बचाई।
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पुलिस ने बमराड़ी निवासी बलवंत सिंह नगरकोटी के साथ ही फटगली निवासी कृष्णा, संजय सिंह और कमोल फटगली निवासी विशाल सिंह के खिलाफ धारा 307, 323, 501, 506 में केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता भगवती धपोला, अधिवक्ता विनोद भट्ट, अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने पैरवी की। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह तोमर ने अभियोजन की ओर से मामला साबित न कर पाने और आरोपियों की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों के आधार पर चारों को दोषमुक्त करार दिया।
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