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Bageshwar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामलों के निस्तारण पर जोर
Thu, 20 Aug 2026 11:44 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Thu, 20 Aug 2026 11:44 PM IST
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बागेश्वर। न्यायालयों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) ने बैंक अधिकारियों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है। बृहस्पतिवार को डालसा अध्यक्ष पंकज सिंह तोमर और सचिव अनीता कुमारी ने बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक कर लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के संबंध में चर्चा की।
बैठक में शाखा प्रबंधकों को बताया गया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धन लेन-देन, श्रम और नियोजन विवाद, वैवाहिक विवाद, किरायेदारी, व्यादेश, दीवानी मामले, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व संबंधी मामले, उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद, धन वसूली और मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। बैंकों से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी लोक अदालत में किया जा सकेगा। संवाद
मानवतावादी दिवस पर ग्रामीणों को दी कानून की जानकारी
गरुड़। परेणा कंधार में डालसा की ओर से विश्व मानवतावादी दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अधिवक्ता हेम राणा ने महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में बताया। ग्रामीणों से कानून के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता लेने की अपील की गई।
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बैठक में शाखा प्रबंधकों को बताया गया कि लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धन लेन-देन, श्रम और नियोजन विवाद, वैवाहिक विवाद, किरायेदारी, व्यादेश, दीवानी मामले, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व संबंधी मामले, उपभोक्ता फोरम में लंबित वाद, धन वसूली और मोटर वाहन चालान से संबंधित मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। बैंकों से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी लोक अदालत में किया जा सकेगा। संवाद
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मानवतावादी दिवस पर ग्रामीणों को दी कानून की जानकारी
गरुड़। परेणा कंधार में डालसा की ओर से विश्व मानवतावादी दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अधिवक्ता हेम राणा ने महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देते हुए उनके कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में बताया। ग्रामीणों से कानून के प्रति जागरूक रहने और आवश्यकता पड़ने पर विधिक सहायता लेने की अपील की गई।
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