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Bageshwar News: सड़क हादसे का आरोपी चालक दोषमुक्त

Mon, 20 May 2024 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Mon, 20 May 2024 11:20 PM IST
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Driver acquitted in road accident case
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ जैनब की अदालत ने लापरवाही और उतावलेपन से वाहन चलाकर दोपहिया सवार की मौत का कारण बने पिकअप चालक को दोषमुक्त किया।
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मामले के अनुसार पांच नवंबर 2022 को पीआरडी जवान राजेंद्र सिंह निवासी माल्दे, सेलीहाट, गरुड़ रात के नौ बजे ड्यूटी के लिए अपने साथी भुवन चंद्र ममगाई के साथ दोपहिया वाहन पर जा रहे थे। टीट बाजार के समीप पिकअप संख्या यूके 11सीए 1532 ने उन्हें मारकर गिरा दिया। हादसे में दोनों लोग घायल हो गए। उन्हें सीएचसी बैजनाथ लाया गया। जहां राजेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। मृतक के चचेरे भाई नंदन सिंह ने बैजनाथ थाने में आरोपी वाहन चालक पंकज सिंह, निवासी चचई, कपकोट के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 279, 337, 338 और 304 ए के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 15 गवाह पेश कराए गए। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया है।
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