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महिला पर जानलेवा हमला करने वाले को सात साल कैद
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : PTI
बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार जनवरी 2019 को मुन्नी देवी पत्नी नंदा बल्लभ बागनाथ मंदिर के पास गरीबों को वस्त्र बांट रही थी। इस बीच खीम सिंह मेहरा निवासी चौखुटिया ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ, सिर पर गंभीर चोटें आई। बाद में महिला के पुत्र व अन्य राहगीरों ने उसको बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था जहां उसको 24 टांके लगे थे।
इधर पुलिस ने आरोपी को गोमती पुल के समीप टैक्सी स्टैंड के पास से पकड़ लिया था। इधर अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। गवाहों और दलीलों को सुनने के अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार चार जनवरी 2019 को मुन्नी देवी पत्नी नंदा बल्लभ बागनाथ मंदिर के पास गरीबों को वस्त्र बांट रही थी। इस बीच खीम सिंह मेहरा निवासी चौखुटिया ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। महिला ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ, सिर पर गंभीर चोटें आई। बाद में महिला के पुत्र व अन्य राहगीरों ने उसको बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया था जहां उसको 24 टांके लगे थे।
इधर पुलिस ने आरोपी को गोमती पुल के समीप टैक्सी स्टैंड के पास से पकड़ लिया था। इधर अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। गवाहों और दलीलों को सुनने के अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आबिद हसन और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने पैरवी की।
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