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Bageshwar News: विदेशी नागरिक की सूचना नहीं देने पर होम स्टे संचालक का चालान
Mon, 26 May 2025 10:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Mon, 26 May 2025 10:23 PM IST
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कपकोट (बागेश्वर)। विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना समय पर नहीं देना होम स्टे संचालक को भारी पड़ गया। पुलिस एक्ट के तहत उसका चालान कर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 अन्य का भी चालान कर 12,250 रुपये का जुर्माना वसूला।
थानाध्यक्ष खुशवंत सिंह ने बताया कि एक होम स्टे संचालक ने विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना समय पर नहीं दी। उसके खिलाफ धारा 52(3)/83 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं अभियान के दौरान एमवी एक्ट के तहत 23 चालान कर 12,000 रुपये, पुलिस एक्ट में एक चालान कर 250 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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थानाध्यक्ष खुशवंत सिंह ने बताया कि एक होम स्टे संचालक ने विदेशी नागरिक को ठहराने की सूचना समय पर नहीं दी। उसके खिलाफ धारा 52(3)/83 के तहत कार्रवाई की गई। वहीं अभियान के दौरान एमवी एक्ट के तहत 23 चालान कर 12,000 रुपये, पुलिस एक्ट में एक चालान कर 250 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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