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Bageshwar News: धोखाधड़ी के आरोपी दंपती दोषमुक्त
Tue, 29 Aug 2023 12:32 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
Updated Tue, 29 Aug 2023 12:32 AM IST
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बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने धोखाधड़ी के आरोपी दंपती को दोषमुक्त किया है। न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
कथानक के अनुसार नवीन चंद्र जोशी पुत्र सुरेश चंद्र जोशी निवासी ग्वाड़ भिलकोट ने 17 नवंबर 2021 को कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि वादी के खाते से 18 जून से 19 जून 2021 तक एसबीआई खाते से 5,03,906 रुपये आहरित कर लिए गए। एसएमएस से खाते से रकम निकासी का पता चलने पर वादी ने एसबीआई के टाेल फ्री नंबर पर संपर्क किया, लेकिन टोल फ्री वालों ने वादी को उलझाए रखा और कोई कार्यवाही नहीं की। वादी के साथ मोबाइल नंबर 18002088376 के माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया।
विवेचना के दौरान मोबाइल नंबर के आधार पर सरफराज अंसारी, निवासी वरिशापुर, क्षेत्र सीतापुर, थाना करमाटाड, जिला जामताड़ा झारखंड और सोखिना खातून का नाम प्रकाश में आया। गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 120 बी, 66 (सी)/66 (डी) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश कराए गए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी सरफराज वर्तमान में इसी मामले में जेल में है, जबकि सोखिना खातून जमानत पर है।
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कथानक के अनुसार नवीन चंद्र जोशी पुत्र सुरेश चंद्र जोशी निवासी ग्वाड़ भिलकोट ने 17 नवंबर 2021 को कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि वादी के खाते से 18 जून से 19 जून 2021 तक एसबीआई खाते से 5,03,906 रुपये आहरित कर लिए गए। एसएमएस से खाते से रकम निकासी का पता चलने पर वादी ने एसबीआई के टाेल फ्री नंबर पर संपर्क किया, लेकिन टोल फ्री वालों ने वादी को उलझाए रखा और कोई कार्यवाही नहीं की। वादी के साथ मोबाइल नंबर 18002088376 के माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया।
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विवेचना के दौरान मोबाइल नंबर के आधार पर सरफराज अंसारी, निवासी वरिशापुर, क्षेत्र सीतापुर, थाना करमाटाड, जिला जामताड़ा झारखंड और सोखिना खातून का नाम प्रकाश में आया। गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 120 बी, 66 (सी)/66 (डी) के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश कराए गए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी सरफराज वर्तमान में इसी मामले में जेल में है, जबकि सोखिना खातून जमानत पर है।
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