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Bageshwar News: मारपीट, गालीगलौज के आरोपी दोषमुक्त

Tue, 21 Feb 2023 11:59 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर Updated Tue, 21 Feb 2023 11:59 PM IST
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Court proceedings in case.
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज रिजवान अंसारी की अदालत ने मारपीट और गालीगलौज के आरोपों से दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है।
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मामले के कांडा थाने में तैनात वादी आरक्षी जगत सिंह की ओर से आरोपी धीरज सिंह और हितेंद्र सिंह राठौर निवासी मलसूना के खिलाफ थाने में आकर मारपीट और गालीगलौज करने का मामला दर्ज कराया गया था। मामले के अनुसार धीरज की पत्नी अपने पति के खिलाफ मारपीट, गालगलौज करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत लेकर थाने आई थी। महिला से संबंधित मामले को देखते हुए वादी ने काउंसिलिंग के लिए महिला के पति को फोन किया तो वह धमकी देने लगा और अपने साथी हितेंद्र को लेकर थाने धमक गया। थाने में दोनों आरोपियों ने वादी के साथ मारपीट की और उसे घूंसा जड़ दिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 186, 504, 506, 332 और 353 के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आठ गवाह पेेश कराए गए। आरोपी धीरज सिंह की ओर से अधिवक्ता कुंडल धपोला और हितेंद्र की ओर से अधिवक्ता विनोद भट्ट ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों आरोपियों को धारा 332, 353, 504 और 506 से दोषमुक्त करने का निर्णय दिया।

आरोपियों के खिलाफ धारा 186 के तहत अलग से परिवाद दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। न्यायालय ने दोनों को 30-30 हजार के निजी मुचलके और एक-एक जमानती पेश करने पर एक साल की परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश सुनाया।
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